July 28, 2026

संविधान की अनुसूचियाँ | Schedules of Indian Constitution In Hindi | 12 Schedules of India

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संविधान की अनुसूचियाँ | Schedules of Indian Constitution In Hindi | 12 Schedules of India

संविधान की अनुसूचियाँ | Schedules of Indian Constitution In Hindi | 12 Schedules of India

Schedules of Indian Constitution In Hindi | Samvidhan ki Anusuchiya 

भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ शामिल है। शुरू में संविधान में 8 अनुसूचियाँ शामिल थी।  संविधान संसोधनों के द्वारा कुछ अनुसूचियाँ शामिल की आयी , आज संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल है।

नीचे भारतीय संविधान की अनुसूचियों का विस्तृत वर्णन किया गया है –

क्रम अनुसूची क्रमांक विषय
1अनुसूची - 1 1. राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र

2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं
2अनुसूची - 2 परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान

1. भारत के राष्ट्रपति
2. राज्यों के राज्यपाल
3 लोकसभा के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति
और उप-सभापति
5. राज्य विधानसभाओं
के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष
6. राज्य विधान परिषदों
के सभापति और उप-
सभापति
7. सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश
8. उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीश
9. भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक
3अनुसूची - 3इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं.

ये उम्मीदवार हैं:

1. संघ के मंत्री
2 . संसद के लिए निर्वाचन
हेतु अभ्यर्थी
3. संसद के सदस्य
4. सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश
5. भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक
6. राज्य मंत्री
7. राज्य विधानमण्डल के
लिए निर्वाचन के लिए
अभ्यर्थी
8. राज्य विधानमण्डल के
सदस्य
9. उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीश
4अनुसूची - 4राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
5अनुसूची - 5अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध
6अनुसूची - 6असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
7अनुसूची - 7संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय),

राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा

समवर्ती सूची (मूल रूप से 47 फिलहाल 52 विषय)

के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।
8अनुसूची - 8संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)।

ये भाषाएं हैं-
असमिया,
बांग्ला,
बोडो,
डोगरी,
गुजराती,
हिन्दी,
कन्नड़,
कश्मीरी,
कोंकणी,
मैथिली,
मलयालम,
मणिपुरी,
मराठी,
नेपाली,
उड़िया,
पंजाबी,
संस्कृत,
संथाली,
सिंधी,
तमिल,
तेलुगू
उर्दू,
सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

कोंकणी,
मणिपुरी और
नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और

बोडो,
डोगरी,
मैथिली और
संथाली को
2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

'उड़िया' का नाम बदलकर 2011 में 'ओडिया' कर दिया।
9अनुसूची - 9भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलतः 13 परन्तु वर्तमान में 282)।

10अनुसूची - 10दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध,


नोट -

इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया।

इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।
11अनुसूची - 11 पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां।

इसमें 29 विषय हैं।

नोट -

इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
12अनुसूची - 12नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं।


नोट -

इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

 

 

 

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