Indian Constitution In Hindi | Samvidhan
Sources Of Constitution In Hindi | संविधान के स्रोत
1 | ब्रिटेन के संविधान | संसदीय शासन पद्धति , विधि का शासन मंत्रिमंडलीय प्रणाली , एकल नागरिकता द्विसदनीय प्रणाली विधायी प्रक्रिया संसदीय विशेषाधिकार परमाधिकार लेख |
2 | अमेरिकी संविधान | उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध |
3 | आयरलैंड के संविधान | नीति-निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य सभा में कुछ सदस्यों का नामांकन |
4 | कनाडा के संविधान से | सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना |
5 | ऑस्ट्रेलिया | संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार-वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था |
6 | जापान से | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा |
7 | दक्षिण अफ्रीका के | संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन ग |
8 | सोवियत संघ से लिया गया है | मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) के आदर्श को |
9 | फ्रांस के संविधान से | प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा |
10 | जबकि जर्मनी से | संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है |
11 | भारत शासन अधिनियम | संघीय तंत्र , राज्यपाल का कार्यालय न्यायपालिका लोक सेवा आयोग आपातकालीन उपबंध प्रशासनिक विवरण |
Parts Of Constitution In Hindi | संविधान के भाग
भाग | विषय |
---|---|
I | संघ और उसका राज्य क्षेत्र |
II | नागरिकता |
3 (III) | मौलिक अधिकार |
4 (IV) | राज्य के नीति निदेशक तत्व |
4 क (IVA) | मौलिक कर्तव्य |
5 (V) | संघ |
6 (VI) | राज्य |
7 (VII) | निरस्त |
8 (VIII) | संघ राज्यक्षेत्र |
9 (IX) | पंचायतें |
9 क (IX A) | नगरपालिकाएं |
9 ख (IX B) | सहकारी समितियां |
10 (X) | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र |
11 (XI) | संघ एवं राज्यों के बीच संबंध |
12 (XII) | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद |
13 (XIII) | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम |
14 (XIV) | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं |
14 क (XIV A) | अधिकरण |
15 (XV) | निर्वाचन |
16 (XVI) | कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध |
17 (XVII) | राजभाषा |
18 (XVIII) | आपात उपबंध |
19 | प्रकीर्ण |
20 (XX) | संविधान का संशोधन |
21 (XXI) | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध |
22 (XXII) | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन |
Schedules Of Constitution In Hindi | संविधान की अनुसूचियाँ
क्रम | अनुसूची क्रमांक | विषय |
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1 | अनुसूची - 1 | 1. राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र 2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं |
2 | अनुसूची - 2 | परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 5. राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप- सभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक |
3 | अनुसूची - 3 | इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं. ये उम्मीदवार हैं: 1. संघ के मंत्री 2 . संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी 3. संसद के सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6. राज्य मंत्री 7. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी 8. राज्य विधानमण्डल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश |
4 | अनुसूची - 4 | राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। |
5 | अनुसूची - 5 | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध |
6 | अनुसूची - 6 | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध |
7 | अनुसूची - 7 | संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47 फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। |
8 | अनुसूची - 8 | संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 'उड़िया' का नाम बदलकर 2011 में 'ओडिया' कर दिया। |
9 | अनुसूची - 9 | भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलतः 13 परन्तु वर्तमान में 282)। |
10 | अनुसूची - 10 | दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, नोट - इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। |
11 | अनुसूची - 11 | पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। नोट - इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। |
12 | अनुसूची - 12 | नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। नोट - इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। |
list of all Articles In Hindi | संविधान के आर्टिकल
आर्टिकल | विषय |
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अनुच्छेद 1 से 4 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
अनुच्छेद- 1 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र । |
अनुच्छेद- 2 | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। |
अनुच्छेद- 3 | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन । |
अनुच्छेद. - 4 | पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां । |
अनुच्छेद. - 5 से 11 | नागरिकता |
अनुच्छेद. - 5 | संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता । |
अनुच्छेद. - 6 | पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 7 | पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 8 | भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
अनुच्छेद -10 | नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
अनुच्छेद -11 | संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना |
अनुच्छेद 12 से 35 | मूल अधिकार |
अनुच्छेद- 12 | परिभाषा |
अनुच्छेद -13 | मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
अनुच्छेद - 14 | 'विधि के समक्ष समानता' का अधिकार। |
अनुच्छेद - 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 16 | लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। |
अनुच्छेद - 17 | अस्पृश्यता का अंत। |
अनुच्छेद - 18 | उपाधियों का अंत । |
अनुच्छेद - 19 | वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। |
अनुच्छेद - 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। |
अनुच्छेद- 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण । |
अनुच्छेद-21(क) | 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद - 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। |
अनुच्छेद - 23 | मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 24 | कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 25 | अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता । |
अनुच्छेद - 27 | किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
अनुच्छेद - 28 | निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता |
अनुच्छेद - 29 | अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। |
अनुच्छेद - 30 | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार |
अनुच्छेद - 31 | संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण ( निरस्त ) |
अनुच्छेद - 32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार। |
अनुच्छेद - 33 | इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में , उपांतरण करने की संसद की शक्ति। |
अनुच्छेद - 34 | जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है , तब इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों पर निर्बंधन |
अनुच्छेद - 35 | इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान |
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति | |
अनुच्छेद - 52 | भारत के राष्ट्रपति |
अनुच्छेद - 53 | संघ की कार्यपालिका शक्ति |
अनुच्छेद - 54 | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
अनुच्छेद - 55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
अनुच्छेद - 56 | राष्ट्रपति की पदावधि |
अनुच्छेद - 57 | पुननिर्वाचन के लिए पात्रता |
अनुच्छेद - 58 | राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं |
अनुच्छेद - 59 | राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें |
अनुच्छेद - 60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया |
अनुच्छेद - 62 | राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
अनुच्छेद - 63 | भारत का उप-राष्ट्रपति |
अनुच्छेद - 64 | उप-राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
अनुच्छेद - 65 | राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद - 66 | उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन |
अनुच्छेद - 67 | उप-राष्ट्रपति की पदावधि |
अनुच्छेद - 68 | उप-राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
अनुच्छेद - 69 | उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 70 | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद - 71 | राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय |
अनुच्छेद - 72 | क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति |
अनुच्छेद - 73 | संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
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